टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! Income Tax Return फाइल करने के लिए ITR फॉर्म 2, 3, 5 नोटिफाई, जानिए क्या हुए बदलाव
Income Tax Return Form: ITR के 1 से 6 तक सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं और ये रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे.
(Image- Freepik)
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Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर 2024-25 का टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को नोटिफाई कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में रिटर्न जमा करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को ITR-2, ITR-3 और ITR-5 फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं. ITR-1 और ITR-6 फॉर्म पहले ही नोटिफाई किए जा चुके हैं.
50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए ITR-1 फॉर्म दिसंबर, 2023 में नोटिफाई किया गया था जबकि कंपनियों के रिटर्न भरने के लिए ITR-6 फॉर्म जनवरी, 2024 में नोटिफाई किया गया.
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1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे सभी ITR फॉर्म
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सीबीडीटी (CBDT) ने कहा, टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए और रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत के लिए आईटीआर फॉर्म (ITR Form) में बदलाव किए गए हैं. बयान के मुताबिक, ITR के 1 से 6 तक सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं और ये रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे.
CBDT notifies ITR Forms 1-6 for AY 2024-25, well in advance, to facilitate taxpayers & improve ease of filing!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 2, 2024
👉ITR Forms - 2, 3 and 5 were notified vide Notification No. 19/2024 dtd 31.01.2024.
👉ITR Form-6 was notified vide Notification No. 16/2024 dtd 24.01.2024.
👉ITR… pic.twitter.com/u3QjPRxQzC
कौन फाइल कर सकता है ITR-2?
ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय नहीं है (और ITR फॉर्म-1 (सहज) दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं), वे ITR-2 दाखिल कर सकते हैं.
कौन फाइल कर सकता है ITR-3 और ITR-4?
वहीं व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोग ITR फॉर्म-3 दाखिल कर सकते हैं. ITR-4 (सुगम) ऐसे निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (LLP के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी व्यवसाय और पेशे से आय है.
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कौन फाइल कर सकता है ITR-5 और ITR-6?
वहीं, साझेदारी फर्म और एलएलपी ITR फॉर्म-5 दाखिल कर सकते हैं. सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियां रिटर्न के लिए ITR फॉर्म-6 का इस्तेमाल कर सकती हैं.
09:01 PM IST